मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के खातों की राशि पर अहम फैसला, शेष राशि पर ब्याज दर तय

भोपाल

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा कार्मिकों के भविष्य निधि खाते की शेष राशि पर वार्षिक ब्याज दर तय कर दी गयी हैं। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास की 91वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बाद जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवारत/दिवंगत अथवा सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के भविष्य निधि खाते की शेष राशि पर 9.50 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रावधिक रूप से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास की बैठक में इस सहमति बनी। न्यास की 91वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया गया। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास की बैठक में इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया।

शेष राशि पर 9.50 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान
न्यास पदाधिकारियों द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते की शेष राशि पर 9.50 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रावधिक रूप से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा।

आदेश में इसके लिए पात्र कर्मचारी, अधिकारी भी रेखांकित किए
मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के आदेश में इसके लिए पात्र कर्मचारी, अधिकारी भी रेखांकित किए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवारत, दिवंगत अथवा सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को यह लाभ दिया जाएगा।

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