सिद्धारमैया सरकार ने मूवी टिकट पर लगाई लगाम, अब 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा

बेंगलुरु
कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में सभी भाषाओं की फिल्मों के टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये तय करने का प्रस्ताव रखा है. यह कीमत एंटरटेनमेंट टैक्स समेत होगी.

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्यभर में फिल्मों के टिकट के दाम तय करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यभर के सभी सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत ₹200 से ज्यादा नहीं ली जा सकेगी। इस कीमत में मनोरंजन कर भी शामिल होगा।

सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसमें कहा गया है, प्रस्तावित है कि राज्य के सभी थिएटर्स (मल्टीप्लेक्स समेत) में किसी भी भाषा की फिल्म के प्रत्येक शो का टिकट मूल्य एंटरटेनमेंट टैक्स समेत 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा.

200 रुपए में देख पाएंगे कोई भी फिल्म
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे राज्य में कोई भी फिल्म आप सिर्फ 200 रुपये में देख सकते हैं। फिल्म किसी भी भाषा या किसी भी बैनर की हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, यह फैसला "कर्नाटक सिनेमा संशोधन नियम 2025" के तहत लिया गया है। यह आदेश गृह विभाग ने जारी किया है। सरकार को यह अधिकार "कर्नाटक सिनेमा अधिनियम 1964" की धारा 19 के तहत मिला है। ये आदेश प्रदेश में चलने वाले सभी प्रकार के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पर लागू होंगे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य लोगों को थिएटर तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोत्साहित करना माना जा रहा है।

सरकार ने इस साल बजट में किया था ऐलान
कर्नाटक सरकार ने इस साल मार्च में पेश राज्य के बजट में मूवी टिकट के प्राइस के लिए 200 रुपये की सीमा तय करने का ऐलान किया था। 15 जुलाई को सरकार ने कर्नाटक सिनेमाज (रेगुलेशन) रूल्स, 2014 में संसोधन का ड्राफ्ट पब्लिश किया है। इसमें मल्टीप्लेक्स सहित सभी तरह के थिएटर्स के टिकट का मैक्सिमम प्राइस 200 रुपये तय करने की बात कही गई हैं। इस नियम के दायरे में सभी लैंग्वेज की फिल्में आएंगी।

15 दिन के अंदर दे सकते हैं सुझाव
सरकार का आदेश प्रकाशित कर दिया गया है और इसके साथ ही ऑफिशियल गजट जारी होने के 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राप्ट में कहा गया है कि नियम 55 में प्रावधान से जोड़ा जाएगा। इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में 200 रुपये से ज्यादा के टिकट नहीं बेचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन में मौजूदा 2014 के नियम से नियम संख्या 146 को हटाना है।

सरकार ने मांगी आपत्तियां और सुझाव…

राज्य सरकार ने आम लोगों से इस प्रस्ताव पर 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. सरकार का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव और आपत्तियां भेज सकता है. आगे जो सुझाव और आपत्तियां प्राप्त होंगी, उन पर विचार किया जाएगा.

सरकार ने कहा है कि सुझाव या आपत्तियां अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, विधानसभा, बेंगलुरु-560001 को भेजी जा सकती हैं.

 

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