पंचायत का अजीब फैसला: दो पत्नियों के बीच पति के तीन-तीन दिन बंटे, रविवार को अवकाश

सैदनगर 

यूपी के रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में दो पत्नियों के बीच पति के बंटवारे का एक बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है। आए दिन होने वाले झगड़े से परेशान पति के लिए पंचायत ने अनोखा समझौता कराया। अब पति सप्ताह में तीन-तीन दिन दोनों पत्नियों के पास रहेगा, जबकि रविवार का दिन पति के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिस दिन वह दोनों से दूर एकांत में रहेगा। पंचायत का यह अनूठा फैसला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

मामला नगलिया आकिल गांव का है। यहां मुस्लिम समुदाय के एक युवक की दो पत्नियां हैं। पहली अरेंज मैरिज से और दूसरी लव मैरिज से। दोनों ही पत्नियां पति को अपने पास रखने की जिद पर अड़ी रहती थीं, जिसके कारण घर में आए दिन लड़ाई होती थी। विवाद जब पुलिस तक पहुँचा, तो मामला सुलझाने की जिम्मेदारी गांव की पंचायत को सौंपी गई। पंचायत ने दोनों पक्षों और पति की बात सुनने के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए दिनों का बंटवारा कर दिया।

पंचायत के फैसले के मुताबिक, पति सप्ताह के शुरुआती तीन दिन (सोमवार, मंगलवार और बुधवार) पहली पत्नी के साथ बिताएगा। वहीं, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन दूसरी पत्नी के नाम रहेगा। रविवार के दिन पति को 'साप्ताहिक अवकाश' की तर्ज पर दोनों से दूर एकांत में रहने की छूट दी गई है। पंचों ने विशेष परिस्थितियों में एक दिन आगे-पीछे करने की भी गुंजाइश रखी है। इस लिखित समझौते पर पति और दोनों पत्नियों के हस्ताक्षर कराए गए हैं, ताकि भविष्य में फिर से क्लेश न हो।
पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले

ऐसा ही एक मामला पिछले साल फरवरी में बिहार के पूर्णिया से सामने आया था। वहां एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर ही दो शादियां कर ली थीं। हंगामा होने के बाद पति का बंटवारा कर दिया गया था। वह बंटवारा भी एक हफ्ते में आने वाले सात दिनों के आधार पर किया गया था। खास बात यह थी कि बंटवारे में एक दिन पति की छुट्टी भी तय की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सबसे पहले पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा था। पहली पत्नी ने पुलिस से अपने पति की शिकायत की थी। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों ने कहा कि इस मामले में युवक को अब जेल जाना होगा। इसके बाद दोनों पत्नियों में झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के निपटारे में यह तय हुआ था कि पति हफ्ते में तीन दिन पहली पत्नी और तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। एक दिन अपनी मर्जी से किसी पत्नी के साथ रह सकता है। 

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