छत्तीसगढ़-रायगढ़ में धान खरीदी कर चावल जमा न करने पर 6.50 करोड़ की बैंक गारंटी राजसात

रायगढ़.

खाद्य विभाग की टीम ने रायगढ़ कलेक्टर के निर्देश पर चावल जमा नहीं करने के मामले में मेसर्स कंसल उद्योग के 6.50 करोड़ से अधिक की बैंक गारंटी राजसात करने का आदेश जारी किया है। मेसर्स कंसल उद्योग को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था।

जानकारी के मुताबिक, रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन पर मेसर्स कंसल उद्योग ग्राम-सांगीतराई की जांच की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित राइस मिल द्वारा धान का उठाव तो किया गया था, लेकिन उठाव के खिलाफ कम चावल जमा किया गया। इस मामले में राइस मिल को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन मेसर्स कंसल उद्योग के संचालक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे शासन को 6.50 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है। कलेक्टर ने आर्थिक क्षति को देखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मेसर्स कंसल उद्योग द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए किये गये अनुबंध में जमा किये गये बैंक गारंटी में से 6.50 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली योग्य राशि को राजसात करने के  लिए जिला विपणन अधिकारी रायगढ़ को आदेशित किया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीकृत राइस मिल मेसर्स कंसल उद्योग, ग्राम सांगीतराई रायगढ़ पंजीयन क्रमांक एमए 418848 भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा में रुचि नहीं लिए जाने के कारण राइस मिल का भौतिक सत्यापन 25 अगस्त को कराया गया, जिसमें अनुबंध क्रमांक एसी 012024410257 में 27948.40 क्विंटल धान का उठाव किया गया है, जिसका जमा किए जाने योग्य 18912.68 क्विंटल चावल के खिलाफ 4049.104 क्विंटल चावल जमा किया गया है। इस प्रकार अरवा एफसीआई अनुबंध में 14863.58 क्विंटल चावल जमा होना शेष पाया गया, जिसका अनुपातिक धान 22184.00 क्विंटल उपलब्ध होना चाहिए था, किंतु भौतिक सत्यापन में 1200.00 क्विंटल धान पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 20984.00 क्विंटल धान कम पाया गया तथा जमा हेतु शेष चावल की मात्रा भी नहीं होना पाया गया। शासन द्वारा धान खरीदी में भुगतान किए गए 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान की राशि के आधार पर उक्त राइस मिल में कम पाए गए धान की कुल राशि छह करोड़ 50 लाख 50 हजार 400 रुपये लेना है। प्रकरण में अनावेदक को तीन सितंबर एवं 14 अक्तूबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। परंतु मेसर्स कंसल उद्योग के संचालक द्वारा कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।

admin

Related Posts

अंबिकापुर: जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

अम्बिकापुर सरगुजा जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से बुधवार को प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया। यह धमकी जिला न्यायाधीश की आधिकारिक ई-मेल…

मतदाता सूची शुद्धिकरण पर फोकस, रोल ऑब्ज़र्वर अभिनव गुप्ता ने किया फील्ड निरीक्षण

रायपुर. निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का रोल ऑब्जर्वर  अभिनव गुप्ता ने किया निरीक्षण निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धर्म

माघ माह की आखिरी एकादशी: इन 3 जगहों पर दीपक जलाते ही चमक उठेगा किस्मत का सितारा

माघ माह की आखिरी एकादशी: इन 3 जगहों पर दीपक जलाते ही चमक उठेगा किस्मत का सितारा

शुक्र प्रदोष व्रत का महात्म्य: इस मुहूर्त में पूजा से पूरी होंगी मनोकामनाएं

शुक्र प्रदोष व्रत का महात्म्य: इस मुहूर्त में पूजा से पूरी होंगी मनोकामनाएं

आज का राशिफल: ग्रहों के परिवर्तन से किस राशि की बदलेगी किस्मत

आज का राशिफल: ग्रहों के परिवर्तन से किस राशि की बदलेगी किस्मत

श्रद्धा का प्रतीक बेलपत्र: क्यों महादेव को अति प्रिय है यह पत्ता, क्या है जन्म कथा

श्रद्धा का प्रतीक बेलपत्र: क्यों महादेव को अति प्रिय है यह पत्ता, क्या है जन्म कथा

गंडमूल नक्षत्र का रहस्य: जन्म के बाद 27 दिनों तक पिता-दर्शन क्यों वर्जित?

गंडमूल नक्षत्र का रहस्य: जन्म के बाद 27 दिनों तक पिता-दर्शन क्यों वर्जित?

17 फरवरी 2026 को पहला सूर्य ग्रहण, धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में, जानें भारत में सूतक काल की स्थिति

17 फरवरी 2026 को पहला सूर्य ग्रहण, धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में, जानें भारत में सूतक काल की स्थिति