नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी शाहरुख को आजीवन कारावास

 अलवर

राजस्थान के अलवर में धर्म छुपाकर नाबालिग लड़की संग दोस्ती कर उसके बाद धोखे से शादी और दुष्कर्म करना शाहरुख नाम के युवक को महंगा पड़ गया। अदालत में दोषी साबित होने के बाद अब उसे जीवनभर जेल में ही रहना होगा।

अलवर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट की स्पेशल कोर्ट (संख्या चार) ने धर्म छुपाकर नाबालिग लड़की से धोखाधड़ी से शादी करने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को शुक्रवार काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

स्पेशल कोर्ट की जज हिमांकनी गौड ने आरोपी शाहरुख को नाबालिग से धर्म छुपाकर धोखाधड़ी से शादी करने और दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उसे 67 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरवरी 2021 में शाहरुख ने खुद को सुमित बताकर नाबालिग से दोस्ती की थी। वह कलावा पहनकर और टीका लगाकर नाबालिग को मंदिर ले जाता था। बाद में वह उसे राजगढ़, जयपुर और दिल्ली ले गया। जहां आर्य समाज के वैदिक ट्रस्ट में खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए, लेकिन पीड़िता ने शादी से इनकार कर दिया। वहां से शाहरुख उसे गुरुग्राम ले गया, जहां पीड़िता को उसका वास्तविक नाम पता चला। इस पर शाहरुख ने उससे मारपीट की और दुष्कर्म किया। गुरुग्राम से ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कारावास

वहीं, राजस्थान के ही झुंझुनु में भी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। स्पेशल जज ने अभियाेगी सुरेश कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले के अनुसार, उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल 2019 को पीड़िता से दुष्कर्म किया, जब वह घर पर अकेली थी। सुरेश ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

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