राजस्थान-जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन में तेजी लाने के निर्देश निर्देश

जयपुर।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ स्थानों पर सूचियों में मतदाता-जनसंख्या अनुपात और पुरुष-महिला लिंगानुपात का आंकड़ा कम रहने पर चिंता जाहिर की है, जिसे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान दुरुस्त किया जाना चाहिए।

श्री महाजन ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नए नाम जोड़ने के क्रम में नव मतदाताओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाए। युवाओं को मतदाता सूचियों में जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण परिसरों में विशेष जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर नए मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन (वीएचए) एप का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें।

18 वर्ष आयु होने पर स्वत: ही मतदान के योग्य नहीं हो जाता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नई पीढ़ी को यह समझाने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु होने पर स्वत: मतदान के योग्य नहीं हो जाता। मतदान करने की योग्यता हासिल करने के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ना आवश्यक है और उसके लिए वीएचए एप अथवा वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन या बीएलओ के समक्ष आवेदन करना होता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में स्थानीय स्तर पर सक्रिय सामाजिक संगठनों और राजनैतिक दलों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। श्री महाजन ने कहा कि आगामी 28 नवम्बर तक एसएसआर कार्यक्रम-2025 के तहत प्रारूप मतदाता सूचियों पर दावे-आपत्तियां भी प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि 24 दिसम्बर तक नए नाम जोड़ने, हटाने और दावे-आपत्तियों के निस्तारण के काम में सावधानी और सक्रियता की आवश्यकता है, ताकि अधिकतम कमियों को दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने कम मतदाता-जनसंख्या अनुपात और लिंगानुपात वाले चिन्हित जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम करने पर जोर दिया।

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