छत्तीसगढ़-निकाय और पंचायत चुनाव में अंत्यावसायी विकास समिति के बकायेदारी की एनओसी जरूरी

बिलासपुर।

कहीं आप अंत्यावसायी विकास समिति के बकायेदार तो नहीं!, अगर हैं तो जल्द से बकाया चुकता कर लिजिए, नहीं तो आप स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं. क्योंकि समिति से एनओसी लेने के बाद ही नामांकन फार्म भरा जाएगा. अन्यथा नाम निर्देशन पत्र रद्द हो जाएगा.

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच कलेक्टर ने अंत्यावसायी विकास समिति के बकायादारों की सूची निगम आयुक्त, नगरीय निकायों के सीएमओ और जनपद पंचायतों के सीईओ को भेज दी है. नामांकन के दौरान इनके फार्मों पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि अन्य योग्यताओं के साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के उपर सरकारी टैक्स अथवा लोन का बकाया नहीं होने चाहिए. अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि जिले में 1850 बकायादार हितग्राही हैं, जो लगभग 20-25 साल से लोन नहीं पटा रहे हैं. इनसे लगभग 10 करोड़ की राशि वसूल करना है. उन्होंने बताया कि इनमें अकेले बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के 1108 हितग्राही हैं. इसके अलावा मल्हार नगर पंचायत से दो, तखतपुर नपा से 5, बिल्हा से 3, कोटा से 28 तथा रतनपुर से 15 लोगों का नाम बकायादारों की सूची में शामिल है. ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत बिल्हा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों से 115, तखतपुर जन पंचायत से 64, जनपद पंचायत कोटा से 52 तथा जनपद पंचायत मस्तुरी से 458 बकायादारों के नाम शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगारों को अत्यंत किफायती ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए आसान ऋण दिया जाता है. बावजूद इसके ऋण पटाने में आना-कानी की जाती रही है.

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