मध्य प्रदेश विधानसभा में निजी विद्यालय फीस संशोधन विधेयक पारित हुआ

भोपाल

मध्य प्रदेश विधानसभा में स्कूल शिक्षा विनियम संशोधन विधेयक यानी निजी विद्यालय फीस संशोधन विधेयक 2024 पारित हो चुका है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होनें मोहन यादव सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है।

जल्द ही प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नियम लागू होंगे। जिसके बाद स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश में पूरे तरीके से पालन हो रहा है। निजी स्कूलों की फीस की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में यह बड़ा फैसला लिया गया है।”

फीस से जुड़े नए नियम होंगे लागू

उदय प्रताप सिंह ने कहा, “बेहतर शिक्षा व्यवस्था संचालित करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। अब मनमानी तरीके से स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। 25 हजार से कम और इससे अधिक वाले स्कूलों को वर्गीकृत किया गया है। 25000 रुपये से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों के लिए नया नियम लागू होंगे। उन्हें पोर्टल पर फीस से जुड़ी जानकारी अपलोड करनी होगी। जिला स्तर या विभागीय स्तर पर गठित समिति के बिना फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।”

स्कूलों शिक्षा व्यवस्था होगी बेहतर, ये बदलाव होंगे

    मंत्री ने बताया कि आरटीई के दायरे में आने वाले स्कूलों में जाति के आधार पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होगा।

    जो स्कूल परिवहन सुविधा देते हैं, उन्हें अपने पोर्टल पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से फीस अपडेट करनी होगी। स्कूल निजी परिवहन संचालन पर निगरानी की जाएगी।

    शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया जाएगा। जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। कमेटी के द्वारा ही अंतिम रूप से फीस आदि के मामलों का निराकरण किया जाएगा।

admin

Related Posts

अंबिकापुर: जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

अम्बिकापुर सरगुजा जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से बुधवार को प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया। यह धमकी जिला न्यायाधीश की आधिकारिक ई-मेल…

मतदाता सूची शुद्धिकरण पर फोकस, रोल ऑब्ज़र्वर अभिनव गुप्ता ने किया फील्ड निरीक्षण

रायपुर. निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का रोल ऑब्जर्वर  अभिनव गुप्ता ने किया निरीक्षण निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धर्म

माघ माह की आखिरी एकादशी: इन 3 जगहों पर दीपक जलाते ही चमक उठेगा किस्मत का सितारा

माघ माह की आखिरी एकादशी: इन 3 जगहों पर दीपक जलाते ही चमक उठेगा किस्मत का सितारा

शुक्र प्रदोष व्रत का महात्म्य: इस मुहूर्त में पूजा से पूरी होंगी मनोकामनाएं

शुक्र प्रदोष व्रत का महात्म्य: इस मुहूर्त में पूजा से पूरी होंगी मनोकामनाएं

आज का राशिफल: ग्रहों के परिवर्तन से किस राशि की बदलेगी किस्मत

आज का राशिफल: ग्रहों के परिवर्तन से किस राशि की बदलेगी किस्मत

श्रद्धा का प्रतीक बेलपत्र: क्यों महादेव को अति प्रिय है यह पत्ता, क्या है जन्म कथा

श्रद्धा का प्रतीक बेलपत्र: क्यों महादेव को अति प्रिय है यह पत्ता, क्या है जन्म कथा

गंडमूल नक्षत्र का रहस्य: जन्म के बाद 27 दिनों तक पिता-दर्शन क्यों वर्जित?

गंडमूल नक्षत्र का रहस्य: जन्म के बाद 27 दिनों तक पिता-दर्शन क्यों वर्जित?

17 फरवरी 2026 को पहला सूर्य ग्रहण, धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में, जानें भारत में सूतक काल की स्थिति

17 फरवरी 2026 को पहला सूर्य ग्रहण, धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में, जानें भारत में सूतक काल की स्थिति