अब 3064 रुपये में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के हितग्राहियों को 14 लाख का बीमा

भोपाल
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र 3064 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपये का बीमा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के हितग्राहियों की असामयिक मृत्यु पर कोई सहायता नहीं प्राप्त होने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि हितग्राहियों के बीमा के लिये 3 बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। इनमें से सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन फरवरी-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 2608 रुपये और बीमित राशि 10 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है।

योजना में पॉलिसी जारी होने की दिनांक से हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि मिलेगी। पॉलिसी जारी होने की दिनांक से 30 दिन के बाद हितग्राही की अन्य कारण से (दुर्घटना को छोड़कर) मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि दी जायेगी। अन्य कारणों से 30 दिन में मृत्यु होने पर हितग्राही द्वारा देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। बीमा पॉलिसी जारी होने के एक वर्ष की अवधि में आत्महत्या करने पर जीवन बीमा की राशि देय नहीं होगी, मात्र देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। हितग्राही की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिये। जीवन बीमा एक वर्ष के लिये होगा, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा। हितग्राही की मृत्यु पर बीमा राशि परिवार को दी जायेगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना होने पर दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न होने पाने और एक आँख की रोशनी पूरी तरह से जाने की स्थिति में या दोनों आँखों के ठीक नहीं हो पाने की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। इसी तरह एक हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आँख की दृष्टि खो जाने और वापस आ सकने की स्थिति में एक लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी।

 

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