बीमा क्लेम करने वाले किसानों के खाते में पहुंची खुशियों की बारिश, ऐसे करें अप्लाई

भोपाल
 सोमवार (11 अगस्त) को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देशभर के 30 लाख किसानों के बैंक खातों में 3200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जा रहे है. यह पैसा DBT के माध्यम से सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होगा. राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के बैंक खातों में 32 सौ करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे.
किसानों को फसल बीमा की सौगात

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बयान जारी कर बताया कि "सोमवार (11 अगस्त) को प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लगभग 30 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ की राशि डाली जाएगी. ये फसल बीमा की पहली किस्त है, इसलिए जिन किसानों के खातों में आज पैसे नहीं आता है तो वह चिंता न करें. लगभग 8 हजार करोड़ की राशि उनके खातों में बाद में जारी की जाएगी."

        आज प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लगभग 30 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ₹3200 करोड़ की राशि डाली जानी है। ये पहली किस्त है, इसलिए जिन किसानों के खातों में आज पैसे नहीं आएंगे, वे चिंता न करें। लगभग ₹8 हजार करोड़ की राशि बाद में जारी की जाएगी।

एमपी के किसानों को मिलेगा 1156 करोड़

अधिकारिक बयान के मुताबिक, मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे. यह साल 2024-25 की बीमा राशि की पहली किस्त है. वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए, राजस्थान के किसानों के खाते में 1121 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के किसानों के खातों में 773 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे.

पीएम फसल बीमा योजना कैसे करें अप्लाई

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल सरल है. किसान घर बैठे ही पीएम फसल बीमा योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही किसी साइबर कैफे पर जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं.

फसल बीमा अप्लाई करने की अंतिम तारीख

सरकार ने खरीफ की फसल के लिए बीमा की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. जिन किसानों ने फसल के लिए अभी तक बीमा नहीं लिया है उनके लिए अंतिम मौका है. जो किसान कर्ज नहीं लिया है, उनके लिए बीमा की आखिरी तारीख 14 अगस्त तक है. वहीं, जिन किसानों ने कर्ज लिया है, वह 31 अगस्त 2025 तक बीमा करा सकते हैं.

भुगतान में देरी करने पर बीमा कंपनियों को लगेगा जुर्माना

पीएम फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों या सरकार को क्लेम का पैसा निर्धारित समय के अनुसार किसानों को देना होता है. इसपर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "किसानों को बीमा का पैसा समय पर मिले, इसके लिए हमने तय किया है कि अगर बीमा कंपनी क्लेम के बाद निर्धारित समय-सीमा में पैसा जमा नहीं करती हैं, तो उसे 12% ब्याज देना पड़ेगा. जो सीधे किसानों के खाते में जाएगा.

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है. प्राकृतिक आपदा, कीड़ों से फसलों को नुकसान होता है. इस योजना के तहत किसान फसलों का बीमा करवा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें एक सुरक्षा दी जाती है. जिसके बाद फसल नुकसान होने की स्थिति में उन्हें फसल का उचित मुआवजा दिया जाता है. 

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