गोवा अग्निकांड की जांच तेज, पुलिस ने मालिकों के खिलाफ दर्ज किया केस, सरपंच गिरफ्तार

गोवा
गोवा पुलिस ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के 2 मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हैं। पुलिस ने गोवा नाइटक्लब के मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा अर्पोरा-नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर को इस अग्निकांड से जुड़े मामले में हिरासत में लिया गया है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 'पुलिस ने नाइटक्लब के मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। क्लब के मैनेजर और इवेंट आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है।'
 
सरपंच रोशन रेडकर को 2013 में परिसर के लिए व्यापार लाइसेंस जारी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। पुलिस कार्रवाई उस शुरुआती जांच के बाद हुई, जिसमें अर्पोरा गांव में नाइटक्लब के निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसमें संकरे एंट्री गेट, सीमित निकास मार्ग और निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का उपयोग शामिल है।' रविवार को एक ग्राम अधिकारी ने दावा किया कि निर्माण अनधिकृत था, लेकिन क्लब को ढहाए जाने के नोटिस पर सीनियर ऑफिसर ने रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया, जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के बावजूद इसे चलाने की इजाजत दी थी।

संकरी गलियों के कारण दमकल को मुश्किल
राज्य पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि आग सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी थी, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि आग क्लब की पहली मंजिल पर लगी थी, जहां पर्यटक नाच रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि जब आग लगी तो 100 लोग डांस फ्लोर पर मौजूद थे। स्वयं को बचाने के लिए उनमें से कुछ लोग नीचे की ओर रसोईघर में भाग गए जहां वे कर्मचारियों के साथ फंस गए। नाइट क्लब संकरी गलियों में स्थित होने के कारण दमकल गाड़ियों के लिए क्लब तक पहुंचना संभव नहीं है और उनके टैंकरों को घटनास्थल से लगभग 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा। पीड़ित भूतल पर ही फंसे रहे, जिसके कारण अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई।

 

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