राजधानी भोपाल में भीख मांगने वाले पर पहली बार FIR registered, युवक से अभद्रता के बाद हुई कार्रवाई

भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक भिखारी को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने के बाद हुई है. पुलिस ने ये एक्शन एक शख्स की शिकायत के आधार पर लिया है. शख्स ने आरोप लगाया कि भिखारी ने भीख मांगी, जबकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था. हालांकि गिरफ्तार करने के बाद आरोपी भिखारी को छोड़ दिया गया है.  
भीख मांगने पर शख्स ने थाने में करवा दी FIR

दरअसल, प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक भिखारी के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने ये एक्शन एक शख्स की शिकायत के आधार पर लिया है. शख्स ने आरोप लगाया कि भिखारी ने उसका हाथ पकड़कर भीख मांगी, जबकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था. वजह पूछने पर उसने बताया कि वह इसी से अपना गुजारा करता है.
राजधानी में पहली बार भीख मांगने पर दर्ज हुई FIR

बता दें कि भोपाल में भीख मांगने वाले पर पहली बार FIR दर्ज किया गया है. यह एफआईआर MP नगर थाने में दर्ज किया गया है. पुलिस ने मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है.

ACP अक्षय चौधरी ने बताया कि भोपाल में भिखारी के खिलाफ शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है. कम उम्र का भिखारी जो शरीर से मजबूत था उसने बोर्ड ऑफिस पर भीख मांगी, भीख देने से जब मना किया गया तो उसने दबाव बनाया और जबरजस्ती भीख मांगने की कोशिश की, जिजके बाद फरियादी ने MP नगर थाने में FIR दर्ज करवाई.
भिखारी को किया गया गिरफ्तार

ACP ने आगे बताया कि फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है. धारा 6 मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत यह अपराध है. कोई फरियादी अगर इस तरह की शिकायत करता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी. अभी आरोपी से पूछताछ होना बाकी है. पुलिस ने बेलएलबल ऑफेंस होने के कारण आरोपी को छोड़ दिया है. आगे भी पूछताछ की जाएगी, जिसमें और खुलासे होने की उम्मीद है.

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